

रांची: विद्यार्थियों की सुरक्षा और भवन उपविधियों के कड़ाई से अनुपालन को लेकर रांची नगर निगम सख्त हो गया है। सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में नगर निगम द्वारा शहर के कोचिंग और प्रशिक्षण संस्थानों की गहन जांच की जा रही है।





इसी क्रम में नगर निवेश शाखा द्वारा हरिओम टावर एवं ली डिजायर कॉम्प्लेक्स में संचालित छह प्रमुख कोचिंग संस्थानों न्यूटन ट्यूटोरियल्स, समर्थ एकेडमी, फिटजी (FIITJEE), स्काई टेक एविएशन, मेंटर्स एडुसर्व और भंवर राठौड़ डिजाइन स्टूडियो की जांच कर नियमों के उल्लंघन के मामले में नोटिस चस्पा किया गया है।
निगम ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृत व्यावसायिक भवनों में चलने वाले संस्थानों के लिए फायर एग्जिट, वैध फायर NOC और ट्रेड लाइसेंस जैसे वैधानिक दस्तावेज अनिवार्य हैं। यदि तीन दिनों के भीतर इन कमियों को दूर कर दस्तावेज निगम कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किए गए, तो झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 और झारखंड भवन उपविधि 2016 के तहत संस्थानों को सील कर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।
इसके अलावा, जांच के दौरान ली डिजायर कॉम्प्लेक्स स्थित स्काई टेक एविएशन के प्रबंधन द्वारा टीम से दुर्व्यवहार करने और जांच में सहयोग न करने पर उसके खिलाफ भी नियमानुसार नोटिस जारी किया गया है।
इसी अभियान के तहत रांची नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम ने शैक्षणिक संस्थानों के आसपास सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से मारवाड़ी कॉलेज मार्ग पर भी सख्त कार्रवाई की।
टीम ने सड़क और सार्वजनिक स्थलों पर किए गए अतिक्रमण को हटाते हुए चार ठेला-गुमटियों और सड़कों पर रखे सीएंडडी मटेरियल को जब्त किया, साथ ही नालियों पर किए गए अवैध विस्तार को तुरंत हटवाया। बड़ा तालाब के आसपास भी अवैध रूप से संचालित अस्थायी दुकानों को हटाया गया।
निगम प्रशासन ने साफ चेतावनी दी है कि सार्वजनिक मार्ग, फुटपाथ और नालियों पर किसी भी तरह का अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और विद्यार्थियों व राहगीरों के रास्ते में बाधा डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।
