Jharkhand IED Blast : NIA ने विस्फोटक आपूर्तिकर्ता, साजिशकर्ता के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की

News Aroma Media
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रांची/नई दिल्ली: राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) ने मार्च 2021 में झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले के लांजी जंगल में प्रतिबंधित भाकपा-माओवादी द्वारा आईईडी विस्फोट के मामले में पूरक आरोप पत्र दायर किया है।

एक सूत्र के अनुसार, एनआईए ने चार्जशीट में कहा, लगभग 700 किलोग्राम पोटाश मध्य प्रदेश से अवैध रूप से खरीदा गया था और झारखंड में भाकपा-माओवादी को डिलीवरी के लिए कई खेपों में लाया गया था।

इन विस्फोटकों की आगे भाकपा-माओवादी के वरिष्ठ सशस्त्र नेताओं को आपूर्ति की गई थी, जिनका उपयोग उनके द्वारा आईईडी बनाने और सुरक्षा बलों को लक्ष्य बनाने के लिए किया गया था।

एनआईए अधिकारी ने बताया कि दो आरोपियों सुखराम रमताई उर्फ सुखराम तामरिया और जाकी पारधी उर्फ जाकी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, विस्फोटक पदार्थ अधिनियम और गैरकानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत एनआईए स्पेशल कोर्ट, रांची में पूरक आरोप पत्र दायर किया गया है।

एनआईए अधिकारी ने कहा, यह मामला 4 मार्च, 2021 को पीएस टोकलो, चक्रधरपुर, पश्चिमी सिंहभूम, झारखंड के अंतर्गत स्थित लांजी फॉरेस्ट हिल एरिया में हुए एक आईईडी विस्फोट से संबंधित है, जिसके परिणामस्वरूप झारखंड जगुआर (एसटीएफ) के तीन कर्मी शहीद हो गए थे। इसके अलावा हमले में सीआरपीएफ के एएसआई समेत तीन लोगों को गंभीर चोटें आई थी।

शुरूआत में टोकलो पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया था, लेकिन इस घटना की गंभीरता को देखते हुए मामला एनआईए को स्थानांतरित कर दिया गया था।

एनआईए ने अधिकारियों की एक टीम बनाई, बहुत से लोगों की गवाही दर्ज की और आपत्तिजनक दस्तावेज एकत्र किए। काफी सबूत इकट्ठा करने के बाद एनआईए ने चार्जशीट दाखिल करने का फैसला किया।

एनआईए ने 7 सितंबर, 2021 को 19 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी।

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