सिपाहियों की वरीयता सूची पर कार्मिक और उच्च अधिकारियों से जवाब तलब, झारखंड हाईकोर्ट ने

सुनवाई के दौरान अदालत ने मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, पुलिस महानिदेशक और कार्मिक विभाग से जवाब मांगा है

News Aroma Media
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रांची: झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) में आरक्षियों (सिपाही) द्वारा दायर याचिका (Police Filed Petition) पर सुनवाई हुई।

सुनवाई के दौरान अदालत ने मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, पुलिस महानिदेशक और कार्मिक विभाग (Personnel Department) से जवाब मांगा है। याचिका पर 24 अगस्त को अगली सुनवाई की तिथि निर्धारित की गई है।

हाई कोर्ट (High Court) के जस्टिस रंगोंन मुखोपाध्याय की अदालत में बुधवार को इस मामले की सुनवाई हुई। याचिका में पुलिस मुख्यालय की ओर से जारी अंतिम वरिष्ठता सूची को चुनौती दी गई थी।

फरवरी 2023 को आरक्षियों की नई सूची बनायी गयी

दरअसल पुरानी वरीयता सूची नवंबर 2020 में निर्गत की गई थी, जिसे निरस्त किए बिना ही फरवरी 2023 को आरक्षियों की नई सूची बनायी गयी। फिर बिना आपत्ति के ही आरक्षण का पालन नहीं करते हुए प्रोन्नत कर दिया गया और पदस्थापन भी कर दिया गया।

इसके बाद आरक्षियों द्वारा इस संबंध में याचिका दाखिल की गई, जिसमें कहा गया है कि झारखंड पुलिस की ओर से जारी की गई वरिष्ठता सूची आपत्तियों को निस्तारित किए बगैर जारी कर दी गई है, जो गलत है।

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