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रांची PMLA कोर्ट से 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले में पीसी मिश्रा की याचिका खारिज, विदेश यात्रा पर रोक

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Ranchi PMLA Court: रांची की विशेष PMLA कोर्ट ने 34वें राष्ट्रीय खेल घोटाले (2011) में आरोपित पूर्व खेल निदेशक पीसी मिश्रा की पासपोर्ट रिलीज याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया। इस आदेश के बाद मिश्रा यूरोप और अन्य देशों की प्रस्तावित यात्रा नहीं कर पाएंगे। मिश्रा ने विदेश यात्रा के लिए कोर्ट से पासपोर्ट विमुक्त करने की गुहार लगाई थी, लेकिन कोर्ट ने उनके आवेदन को स्वीकार नहीं किया।

क्या है मामला?

34वें राष्ट्रीय खेल, जो 12 से 26 फरवरी 2011 को रांची में आयोजित हुए थे, में उपकरण खरीद और खेल परिसर निर्माण में कथित अनियमितताओं के कारण यह मामला विवादों में रहा। CBI ने झारखंड हाई कोर्ट के अप्रैल 2022 के आदेश पर इस मामले की जांच शुरू की थी। मिश्रा के अलावा, तत्कालीन खेल मंत्री बंधु तिर्की, राष्ट्रीय खेल आयोजन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष आरके आनंद, आयोजन सचिव एसएम हाशमी और झारखंड ओलंपिक एसोसिएशन के कोषाध्यक्ष मधुकांत पाठक भी इस मामले में आरोपित हैं।

CBI ने दिसंबर 2023 में इस मामले में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी, लेकिन याचिकाकर्ता पंकज यादव और सूर्या सिंह बेसरा की आपत्तियों के बाद सितंबर 2024 में कोर्ट ने इसे खारिज कर दिया। कोर्ट ने CBI की जांच को अपर्याप्त बताते हुए प्रमुख गवाहों से पूछताछ और साक्ष्य संग्रह में कमी पाई। इसके बाद CBI ने नवंबर 2024 में जांच फिर से शुरू की और याचिकाकर्ता पंकज यादव से पूछताछ की।

PMLA कोर्ट का फैसला

मिश्रा ने अपनी याचिका में कहा था कि उन्हें निजी कारणों से यूरोप और अन्य देशों की यात्रा करनी है, लेकिन PMLA कोर्ट ने उनकी याचिका को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि मामले की गंभीरता और जांच की प्रगति को देखते हुए पासपोर्ट रिलीज करना उचित नहीं है। कोर्ट ने माना कि मिश्रा के विदेश जाने से जांच प्रभावित हो सकती है, क्योंकि उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के गंभीर आरोप हैं।

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