झारखंड

झारखंड हाई कोर्ट में DGP नीरज सिन्हा को सशरीर हाजिर होने का निर्देश

इस संबंध में अरुण कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है

रांची: झारखंड हाई कोर्ट ने बुधवार को एक मामले में सरकार की ओर से एक ही जवाब बार-बार दाखिल किए जाने पर कड़ी आपत्ति जताई।

चीफ जस्टिस डॉ रवि रंजन व जस्टिस एसएन प्रसाद की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि राज्य सरकार कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रही है और उसे गुमराह करने की कोशिश की जा रही है।

इसके बाद अदालत ने राज्य के DGP नीरज सिन्हा को गुरुवार को सशरीर अदालत के समक्ष हाजिर होने का आदेश दिया है।

12 मई को डीजीपी नीरज सिन्हा को अदालत में उपस्थित होकर इस संबंध में जानकारी देनी है। इस संबंध में अरुण कुमार ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है।

अदालत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए डीजीपी को तलब किया है

उनकी ओर से अधिवक्ता कल्याण राय व सिद्धार्थ राय ने अदालत को बताया कि वर्ष 2008 में प्रार्थी आउट आफ टर्न प्रमोशन के लिए डीजीपी के यहां आवेदन दिया था लेकिन उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया।

इसके बाद एसपी की अनुशंसा पर 11 अन्य को प्रोन्नति दे दी गई, जबकि उन्हें कोई साइटेशन या मेडल नहीं मिला था।

ऐसे में इसी आधार पर उन्हें भी प्रोन्नति मिलनी चाहिए लेकिन सरकार ने उनके आवेदन पर कोई विचार नहीं किया है।

पिछली कई सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को समय देते हुए जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया था। कुछ दिनों पहले सरकार की ओर से पूर्व में दिए गए जवाब को ही दाखिल कर दिया गया। इसी पर अदालत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए डीजीपी को तलब किया है।

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