दिल्ली की अदालत ने लालकिला विस्फोट मामले में एनआईए के आरोपपत्र का संज्ञान लिया

लालकिला विस्फोट मामले में दिल्ली की अदालत ने एनआईए की 7,500 पन्नों की चार्जशीट का संज्ञान लिया। मामले में आरोपियों की संख्या अब बढ़कर 13 हो गई है।

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नई दिल्ली: दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को लालकिला विस्फोट मामले में 13 आरोपियों के खिलाफ राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण (एनआईए) द्वारा दाखिल 7,500 पन्नों के आरोपपत्र का संज्ञान लिया। पिछले साल 10 नवंबर को लालकिले के पास एक कार में हुए विस्फोट में 11 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। इस कार को डॉ उमर उन नबी चला रहा था।

विशेष न्यायाधीश प्रशांत शर्मा ने एजेंसी के आरोपपत्र का संज्ञान लेते हुए मामले की अगली सुनवाई के लिए नौ सितंबर की तारीख तय की। एनआईए ने इस साल 14 मई को 10 आरोपियों के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया था। आरोपपत्र में कहा गया है कि इन 10 आरोपियों में मुख्य आरोपी डॉ. उमर उन नबी समेत सभी के तार अंसार गजवत-उल-हिंद से जुड़े थे। यह संगठन भारतीय उपमहाद्वीप में अलकायदा की शाखा है। एजेंसी ने तीन और लोगों के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था। इनमें एक फरार बाल रोग विशेषज्ञ भी शामिल है, जिसे आतंकवादी मॉड्यूल के संस्थापक सदस्यों में से एक बताया गया है। इन लोगों पर विस्फोट में शामिल होने का आरोप है। इसके साथ ही मामले में आरोपपत्र दाखिल किए गए आरोपियों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है।

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विनीता चौबे को 10 साल का अनुभव है। उन्होनें सन्मार्ग से पत्रकारिता की शुरुआत की थी। फिर न्यूज विंग, बाइस स्कोप, द न्यूज पोस्ट में भी काम किया। वे राजनीति, अपराध, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय घटनाओं से जुड़ी खबरों को सरल और तथ्यात्मक भाषा में पाठकों तक पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उनका प्रयास रहता है कि जमीनी स्तर की महत्वपूर्ण खबरों को सही और विश्वसनीय जानकारी के साथ लोगों तक पहुंचाया जाए।