

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय 31 अगस्त को उस याचिका पर सुनवाई करेगा जिसमें केंद्र और अन्य संबंधित पक्षों को यह निर्देश देने का अनुरोध किया गया है कि वे पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल में एथनॉल की सटीक मात्रा बताने की प्रणाली सुनिश्चित करें। शीर्ष अदालत की 31 अगस्त के मामलों की सूची के अनुसार, यह याचिका न्यायमूर्ति एम.एम. सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए प्रस्तुत की जाएगी।





