झारखंड
आरक्षण संशोधन विधेयक और स्थानीय नीति विधानसभा से पास, 1932 खतियान में जिनका नाम वो होंगे झारखंड के मूल निवासी
रांची: Jharkhand Legislative Assembly (झारखंड विधानसभा) के एक दिवसीय विशेष सत्र में शुक्रवार को Hemant Soren के नेतृत्व वाली सरकार ने ऐतिहासिक निर्णयों वाले दो विधेयक 1932 आधारित स्थानीय नीति और आरक्षण संशोधन (Local Policy and Reservation Amendments) विधेयक ध्वनिमत से पारित करा दिया।
झारखंड स्थानीय व्यक्तियों की परिभाषा और परिणामी सामाजिक, सांस्कृतिक और अन्य लाभों को ऐसे स्थानीय व्यक्तियों तक विस्तारित करने के लिए विधेयक-2022 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा (Assembly) में रखा।
इस विधेयक के अनुसार वे लोग झारखंड के स्थानीय या मूल निवासी (Local Or Native) कहे जाएंगे जिनका या जिनके पूर्वजों का नाम 1932 या उससे पहले के खतियान में दर्ज होगा।