PMLA Court Ranchi: रांची की PMLA विशेष कोर्ट में साहिबगंज में 1000 करोड़ रुपये के अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपित सुनील यादव ने एक याचिका दायर की है।
सुनील ने अपनी याचिका में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा उनके घर से जब्त किए गए सामानों को वापस करने की मांग की है। उनका दावा है कि जब्त सामान रोजमर्रा की जरूरत की चीजें हैं, जिनमें बिस्तर, बैटरी, पंखा, कूलर, अलमारी और अन्य घरेलू वस्तुएं शामिल हैं।
ED ने की थी कुर्की
सुनील यादव जब ED की गिरफ्त से बाहर थे, तब एजेंसी ने उनके घर की तलाशी ली थी और कई सामान जब्त किए थे। यह कार्रवाई साहिबगंज में अवैध पत्थर और बालू खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच के तहत की गई थी। सुनील ने अपनी याचिका में कहा है कि जब्त सामान उनकी दैनिक आवश्यकताओं के लिए जरूरी है और इसे वापस किया जाना चाहिए।
जमानत पर हैं सुनील यादव
सुनील यादव, जो दाहू यादव के भाई और पंकज मिश्रा के सहयोगी के रूप में इस मामले में आरोपित हैं, वर्तमान में जमानत पर रिहा हैं। इससे पहले, ED ने उन्हें 25 अगस्त 2024 को साहिबगंज से गिरफ्तार किया था और रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा में भेजा गया था।
क्या है मामला?
ED ने साहिबगंज में 1000 करोड़ रुपये के अवैध खनन मामले में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू की थी, जिसके तहत सुनील यादव, पंकज मिश्रा, बच्चू यादव, प्रेम प्रकाश और पशुपति यादव जैसे कई लोगों को गिरफ्तार किया गया था।
आरोप है कि ये लोग पंकज मिश्रा के इशारे पर गंगा नदी के रास्ते अवैध खनन कर बिहार और बंगाल में पत्थर और बालू की सप्लाई करते थे। इस गैरकानूनी कारोबार से मोटी कमाई होती थी, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए सफेद करने का प्रयास किया गया।
कोर्ट में होगी सुनवाई
सुनील यादव की याचिका पर अब रांची की PMLA विशेष कोर्ट में सुनवाई होगी। कोर्ट को यह तय करना है कि ED द्वारा जब्त सामान को वापस किया जाए या नहीं। इस मामले में ED ने पहले भी कई आरोपितों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है, और सुनील यादव से पांच दिनों तक रिमांड पर पूछताछ भी की थी।




