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लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में उत्तर प्रदेश सरकार को SC का नोटिस

नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट (SC) ने लखीमपुर खीरी हिंसा से जुड़े एक मामले में आशीष मिश्रा द्वारा दायर जमानत अर्जी पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को उत्तर प्रदेश सरकार (UP Government) को नोटिस जारी करके जवाब मांगा।

आशीष मिश्रा केन्द्रीय मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ के पुत्र हैं और लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में मुख्य आरोपी हैं। UP के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के दौरे के विरोध में किसानों के प्रदर्शन के दौरान तीन अक्टूबर, 2021 को हुई इस हिंसा में आठ लोगों की मौत (Death) हुई थी।

चार किसानों की एक XUV के नीचे कुचल कर मौत हो गई थी

UP Police द्वारा दर्ज की गई FIR के अनुसार, घटना में चार किसानों की एक XUV के नीचे कुचल कर मौत हो गई थी, जिसमें आशीष मिश्रा बैठे हुए थे।

दुर्घटना के बाद गुस्से से भरे किसानों ने वाहन चालक और BJP के दो कार्यकर्ताओं की कथित रूप से पीट-पीट कर हत्या कर दी थी।

केन्द्र के तत्कालीन विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों और विपक्षी दलों के प्रदर्शनों के बाद हुई हिंसा में एक पत्रकार की भी मौत हुई थी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahabad High Court ) की लखनऊ पीठ ने 26 जुलाई को मिश्रा की जमानत यात्रिका खारिज कर दी थी।

SC के फैसले को चुनौती देने वाली उनकी अर्जी पर न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी और न्यायमूर्ति एम. एम. सुन्दरेश की पीठ सुनवाई कर रही थी।

SC ने याचिका पर UP Gocernment को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई की तारीख 26 सितंबर तय की।

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