झारखंड

तारा शाहदेव मामले में तीन का बयान दर्ज

रांची: CBI के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में नेशनल राइफल शूटर (National Rifle Shooter) तारा शाहदेव (Tara Shahdev) के यौन उत्पीड़न (Sexual Harassment) से जुड़े मामले में मंगलवार को तीन आरोपितों रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल, उसकी मां कौशल रानी और मुश्ताक अहमद का बयान दर्ज कराया गया। आरोपितों का यह बयान CRPC की धारा 313 के तहत दर्ज किया गया।

CBI की ओर से करीब 27 गवाह प्रस्तुत

आरोपितों ने खुद को बेकसूर बताया है। अब मामले में 28 मार्च को बचाव पक्ष की ओर से गवाही होगी।

CBI के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में मामले की सुनवाई चल रही है। मामले में CBI की ओर से करीब 27 गवाहों को प्रस्तुत किया गया था।

2015 में केस टेक ओवर किया था

उल्लेखनीय है कि मामले में मुख्य आरोपित रंजीत सिंह कोहली उर्फ रकीबुल के अलावा हाई कोर्ट (High Court) के पूर्व रजिस्ट्रार(विजिलेंस) बर्खास्त मुश्ताक अहमद और कोहली की मां कौशल रानी ट्रायल फेस (Trial Face) कर रहे है।

आरोपितों के खिलाफ दो जुलाई 2018 को आरोप गठित किया गया था। CBI ने 2015 में केस टेक ओवर किया था।

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