झारखंड हाई कोर्ट से सुनील यादव की जमानत याचिका खारिज, अवैध खनन मामले में…

News Aroma
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Illegal Mining: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) ने साहिबगंज में 1250 करोड़ के अवैध खनन (Illegal Mining) मामले में आरोपित सुनील यादव की ओर से दाखिल जमानत याचिका पर शुक्रवार को फैसला सुनाया है।

कोर्ट ने सुनील यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी।

मामले में दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने मामले में फैसला सुरक्षित रखा था। सुनील यादव की ओर से अधिवक्ता सब्यसाची ने पक्ष रखा।

सात अक्टूबर, 2023 को ED के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने सुनील यादव की जमानत याचिका खारिज कर दी थी। सुनील, दाहू यादव का भाई है। ED कोर्ट ने इन दोनों के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। इसके बाद साहिबगंज पुलिस ने 26 अगस्त, 2023 को सुनील यादव को गिरफ्तार किया था।

इसी मामले में आरोपित सुनील का भाई दाहू यादव अब तक फरार है। ED ने साहिबगंज में अवैध खनन (Illegal Mining) घोटाले की जांच में पंकज मिश्रा के साथ ही सुनील यादव और दाहू यादव को अवैध खनन में लिप्त पाया है।

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