
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी को आंखों के उपचार के वास्ते तीन हफ्ते के लिए विदेश जाने की अनुमति दे दी। सीजेआई सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने पश्चिम बंगाल की डायमंड हार्बर लोकसभा सीट से सांसद बनर्जी की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। तृणमूल सांसद ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दी थी जिसमें उन्हें इलाज के लिए विदेश जाने की अनुमति नहीं दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अभिषेक बनर्जी सिर्फ अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट पर ही विदेश यात्रा करेंगे और इसके साथ ही उन्हें अपना पूरा यात्रा कार्यक्रम और ठहरने का पता जांच एजेंसी को उपलब्ध कराना होगा। इधर, सुनवाई के दौरान पश्चिम बंगाल सरकार की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलीसीटर जनरल एसवी राजू ने याचिका का विरोध करते हुए कहा कि अभिषेक बनर्जी के खिलाफ 16 मामले लंबित हैं और आशंका है कि विदेश जाने के बाद वे वापस नहीं लौटेंगे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस दलील को स्वीकार नहीं किया- जस्टिस जॉयमाल्या बागची ने कहा कि हर व्यक्ति को विदेश जाने का अधिकार है और अपनी पसंद का इलाज कराने का भी अधिकार है। उन्होंने कहा कि मौजूदा मामला केवल एक चुनावी भाषण से जुड़ा है।

