सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे पर लगाई रोक

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपील के लिए अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी को कुछ समय दिया जाना चाहिए

News Aroma Media
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नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को आदेश दिया कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (ASI) द्वारा ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वेक्षण (Gyanvapi Mosque Survey ) की अनुमति देने वाले वाराणसी अदालत के निर्देश को बुधवार शाम पांच बजे तक लागू नहीं किया जाएगा।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपील के लिए अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी (Anjuman Intezamia Masjid Committee) को कुछ समय दिया जाना चाहिए।

ASI की एक टीम सोमवार को सर्वेक्षण करने के लिए मस्जिद पहुंची

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति जे.बी. पारदीवाला व न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा (JB Pardiwala and Justice Manoj Mishra) की पीठ ने मस्जिद प्रबंधन समिति को वाराणसी जिला न्यायालय द्वारा पारित आदेश को चुनौती देने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जाने की अनुमति दी।

शीर्ष अदालत ने उपरोक्त निर्देश यह देखने के बाद दिया कि जिला अदालत का आदेश 21 जुलाई शाम 4.30 बजे सुनाया गया था। ASI की एक टीम सोमवार को सर्वेक्षण करने के लिए मस्जिद पहुंची थी।

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