ईपीएफ वेतन सीमा बढ़ाने की याचिका पर आगे विचार की जरूरत नहीं: न्यायालय

केंद्र सरकार द्वारा ईपीएफओ कवरेज के लिए वेतन सीमा 25,000 रुपये करने की मंजूरी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संबंधित याचिका पर आगे सुनवाई की आवश्यकता नहीं बताई।

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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को कहा कि केंद्रीय मंत्रिमंडल के फैसले के बाद कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) योजना के तहत वेतन सीमा बढ़ाने से संबंधित याचिका पर आगे विचार की जरूरत नहीं रह गई है। मंत्रिमंडल ने अनिवार्य ईपीएफओ कवरेज के लिए वेतन सीमा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 रुपये प्रतिमाह करने को मंजूरी दी है।

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