मानव संसाधन घोटाला: उच्चतम न्यायालय ने अनवर ढेबर को अंतरिम जमानत दी

सीएसएमसीएल कथित भ्रष्टाचार मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कारोबारी अनवर ढेबर को अंतरिम जमानत दी। अदालत ने छत्तीसगढ़ से बाहर रहने और सुनवाई में उपस्थित रहने की शर्त रखी।

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नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने छत्तीसगढ़ राज्य विपणन निगम लिमिटेड (सीएसएमसीएल) से जुड़े कथित भ्रष्टाचार और अवैध कमीशन गिरोह के मामले में कारोबारी अनवर ढेबर को बुधवार को अंतरिम जमानत दे दी। भारत के प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने जमानत की शर्त के तौर पर ढेबर को छत्तीसगढ़ से बाहर रहने और मुकदमे की सुनवाई के दौरान न्यायालय में उपस्थित होने का निर्देश दिया। शीर्ष अदालत ने ढेबर को यह भी निर्देश दिया कि अंतरिम जमानत मिलने के बाद वह जहां रहेंगे, उस पते का विवरण न्यायालय को उपलब्ध कराएं। ढेबर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने, जबकि छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी ने पैरवी की।

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने 13 मई को ढेबर की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा था कि आरोप राज्य संचालित निगम के भीतर ‘‘गहरे और व्यवस्थित भ्रष्टाचार के नेटवर्क’’ की ओर संकेत करते हैं। उच्च न्यायालय ने कहा था कि सार्वजनिक धन से जुड़े आर्थिक अपराधों को अधिक गंभीरता से देखा जाना चाहिए। अदालत ने यह भी कहा था कि गहरी साजिश और बड़े पैमाने पर सार्वजनिक धन की हानि से जुड़े आर्थिक अपराध गंभीर प्रकृति के होते हैं और इनका असर पूरे देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है।उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में कहा था कि जांच के दौरान एकत्र सामग्री से प्रथम दृष्टया यह संकेत मिलता है कि मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों को उनके वैध बिलों और बकाये का भुगतान जारी कराने के लिए कथित तौर पर अवैध कमीशन देने के लिए मजबूर किया जाता था।

आर्थिक अपराध अन्वेषण शाखा और भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने यह मामला भारतीय न्याय संहिता की प्रासंगिक धाराओं तथा भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज किया है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, सीएसएमसीएल के भीतर कथित तौर पर एक संगठित व्यवस्था संचालित की जा रही थी जिसके तहत मानव संसाधन उपलब्ध कराने वाली एजेंसियों से बिलों के भुगतान के बदले कमीशन वसूला जाता था और यह धन बिचौलियों के माध्यम से आगे पहुंचाया जाता था।

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विनीता चौबे को 10 साल का अनुभव है। उन्होनें सन्मार्ग से पत्रकारिता की शुरुआत की थी। फिर न्यूज विंग, बाइस स्कोप, द न्यूज पोस्ट में भी काम किया। वे राजनीति, अपराध, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय घटनाओं से जुड़ी खबरों को सरल और तथ्यात्मक भाषा में पाठकों तक पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उनका प्रयास रहता है कि जमीनी स्तर की महत्वपूर्ण खबरों को सही और विश्वसनीय जानकारी के साथ लोगों तक पहुंचाया जाए।