नयी दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना के अधिकार के कथित उल्लंघन के आधार पर डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण (डीपीडीपी) अधिनियम के प्रावधानों और डीपीडीपी नियमों को चुनौती देने वाली याचिका पर मंगलवार को केंद्र सरकार से जवाब मांगा।
प्रधान न्यायाधीश (सीजेआई) सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची तथा न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने ‘डिजिटल न्यूज पब्लिशर्स एसोसिएशन’ (डीएनपीए) की ओर से पेश वरिष्ठ वकील माधवी दीवान की दलीलें सुनने के बाद यह नोटिस जारी किया।



