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हवाई उड़ान पर न्यूनतम और अधिकतम किराया को लेकर जारी रोक हटा ली गई

नई दिल्ली: सरकार ने एयरलाइन कंपनियों पर घरेलू हवाई किराया को लेकर लागू न्यूनतम और अधिकतम सीमा को हटा दिया है। डोमेस्टिक एयर फेयर (Domestic Air Fare ) पर लागू इस कैप को करीब 27 महीने बाद हटाया गया है।

घरेलू हवाई किराया को लेकर ये नियम बुधवार से लागू हो गया है। सरकार के इस कदम से त्योहारी सीजन में हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों को किराया में राहत मिलने की उम्मीद है।

Expert के मुताबिक विमानन क्षेत्र में इस बदलाव से घरेलू एयरलाइन कंपनियों (Airline Companies) को अपना किराया निर्धारित करने की ज्यादा स्वतंत्रता मिलने की उम्मीद है।

नागर विमानन मंत्रालय ( Ministry of Civil Aviation) ने इस महीने की शुरुआत में हवाई किराये (Airfare) पर लगी अपर और लोअर लिमिट हटाने से संबंधित सूचना जारी की थी, जो 31 अगस्त से लागू होना था।

किराया पर प्राइस फिक्स होने की स्थिति में विमानन कंपनियां ऐसा नहीं कर पा रही थीं

सरकार के इस फैसले के बाद एयरलाइन कंपनियां (Airline Companies) अब न्यूनतम और अधिकतम किराये को तय कर सकेंगी। दरअसल त्योहारी सीजन में कई विमान कंपनियां सस्ते हवाई सफर का Offer यात्रियों को देती हैं।

किराया पर प्राइस फिक्स होने की स्थिति में विमानन कंपनियां ऐसा नहीं कर पा रही थीं, लेकिन अब फिर से विमान कंपनियां ग्राहकों को लुभाने के लिए सस्ते टिकट दे सकेंगी।

उल्लेखनीय है कि केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्रालय (Union Ministry of Civil Aviation ) ने जारी एक आदेश में कहा था कि घरेलू उड़ानों की मौजूदा स्थिति की समीक्षा और यात्रियों के बीच हवाई यात्रा की बढ़ती मांग को देखते हुए Fair Band 31 अगस्त 2022 से हटाने का फैसला किया गया है।

सरकार ने कोरोना महामारी के दौरान मई 2020 में घरेलू उड़ानों के किराया पर अपर और लोअर लिमिट लगाई थी। ऐसा पहले देशव्यापी Lockdown के बाद दोबारा हवाई यात्राएं शुरू होने के समय किया गया था।

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