TPC कमांडर रवींद्र गंझू की जमानत याचिका पर NIA कोर्ट में 21 जून को होगी सुनवाई

News Aroma
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Ranchi News: चतरा के टंडवा में मगध और आम्रपाली कोल परियोजना से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में तृतीय प्रस्तुति कमेटी (TPC) के रीजनल कमांडर आक्रमण उर्फ रवींद्र गंझू की जमानत याचिका पर NIA की स्पेशल कोर्ट में 21 जून को सुनवाई होगी।

बुधवार को कोर्ट ने सुनवाई की और NIA को 21 जून से पहले जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया। रवींद्र गंझू ने 9 जून को जमानत के लिए याचिका दायर की थी।

जानें केस का बैकग्राउंड

NIA ने फरवरी 2018 में टंडवा थाना केस (कांड संख्या 2/2016) को टेकओवर किया था। जांच में पाया गया कि सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL), पुलिस, उग्रवादियों और शांति समिति के बीच साठगांठ से टेरर फंडिंग हो रही थी।

TPC को लेवी देने के लिए मगध और आम्रपाली प्रोजेक्ट से हाई रेट पर कोयला ढुलाई का ठेका लिया गया। NIA ने 17 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है।

आरोपियों की लिस्ट

इस केस में TPC रीजनल कमांडर रवींद्र गंझू उर्फ नेताजी, आधुनिक पावर के पूर्व GM महेश अग्रवाल, बीकेबी ट्रांसपोर्ट के VP विनीत अग्रवाल, सोनू अग्रवाल उर्फ अमित अग्रवाल, कारोबारी सुदेश केडिया, ट्रांसपोर्टर छोटू सिंह, अजय सिंह, मास्टरमाइंड सुभान खान, TPC कमांडर ब्रजेश गंझू, बिंदु गंझू, भीखन गंझू, प्रदीप राम, विनोद गंझू, मुनेश गंझू, बीरबल गंझू, मुकेश गंझू, कोहराम और अनिश्चय गंझू शामिल हैं।

NIA की जांच में TPC के लिए लेवी कलेक्शन और मनी लॉन्ड्रिंग का खुलासा हुआ। कोल ट्रांसपोर्टर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स से Extortion के जरिए फंड इकट्ठा किया जाता था, जिसे TPC के ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया गया।

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