झारखंड

नाबालिग के साथ छेड़खानी के मामले में युवक को 5 वर्ष कैद की सजा

धनबाद: नाबालिग (Minor) से छेड़छाड़ के मामले में आरोपी नूतनडीह कालुबथान निवासी कांतो मल्लिक को धनबाद POCSO Act के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर सिंह की अदालत ने पांच वर्ष कैद की सजा सुनाई।

साथ ही 5 हजार रुपये जुर्माने (Fine) की भी सजा सुनाई गई।

पीड़िता के चाचा ने दर्ज करवाई थी प्राथमिकी

मामले में प्राथमिकी पीड़िता के चाचा की शिकायत पर दर्ज की गई थी।

दर्ज प्राथमिकी के अनुसार 10 मई 21 को करीब 2:30 बजे पीड़िता के चाचा स्नान करने तालाब जा रहे थे तो देखा कि रास्ते में उसकी 8 वर्षीय नाबालिग भतीजी के साथ कांतो मलिक जबरदस्ती कर रहा था और उसे निर्वस्त्र करने का प्रयास कर रहा था।

जब उसने इसका विरोध किया तो कांतो ने उसके साथ भी गाली गलौज व मारपीट की। जैसे ही वहां पर शोरगुल हुआ कांतो वहां से भाग गया।

अनुसंधान के बाद पुलिस ने 18 जून 21 को आरोपी के विरुद्ध आरोप पत्र दायर किया था।

वहीं 2 दिसंबर 21 को आरोप तय किए जाने के बाद सुनवाई शुरू हुई थी। अभियोजन ने कुल 6 गवाहों का परीक्षण कराया था।

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