झारखंड

बोकारो में गैंगरेप के 2 आरोपी पाए गए दोषी, काटनी होगी 25 साल सश्रम कारावास की सजा

बोकारो: नाबालिक छात्रा का अपहरण कर गैंगरेप (Gang Rape) करने वाले दो आरोपियों को दोषी पाया गया है।

उन्हें POCSO स्पेशल अपर सत्र न्यायाधीश तृतीय राजीव रंजन की अदालत ने सोमवार को 25-25 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई है।

सजा पाए दोषी हैं इरफान अंसारी व इरफान सिद्दीकी। दोनों पर दो लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना (Fine) भी लगाया गया है।

नहीं देने पर डेढ़ वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। मामला बोकारो के पेटरवार (Peterwar) का है।

पुलिस ने छात्रा के दादा की लिखित शिकायत पर POCSO Act के तहत अपहरण व गैंगरेप की प्राथमिकी दर्ज की थी।

रास्ते से अगवा कर किया गया दुष्कर्म

विशेष लोक अभियोजन वीरेंद्र कुमार ने बताया कि नौ मार्च 2022 की सुबह छात्रा घर में थी।

इस बीच उसकी एक संदिग्ध सहेली घर से बुलाकर स्कूल के लिए निकली, परंतु वह स्कूल नहीं गई।

रास्ते में आरोपियों ने मिलकर छात्रा को अगवा कर लिया। शाम को जब छात्रा घर वापस नहीं लौटी तो घरवालों चिंता हुई।

खोजने पर छात्रा नहीं मिली तो पेटरवार थाने (Peterwar Police Station) में उसके गुम होने की सूचना दी गई।

इस बीच छात्रा के परिजन के मोबाइल फोन पर एक फोन आया। कहा गया कि छात्रा के लिए परेशान न हों, रात 8 बजे छात्रा को इमाम बारा के समीप सुमित स्टेशनरी नामक दुकान के सामने छोड़ दिया जाएगा।

इस जानकारी के आधार पर जब परिजन पुलिस के साथ बताए गए स्थान के करीब पहुंचे तो छात्रा सड़क किनारे बेहोश पड़ी थी।

उसे होश में लाया गया। होश में आने के बाद छात्रा ने बताया कि स्कूल जाने के क्रम में आरोपियों ने उसका अपहरण कर लिया था।

फिर एक बंद कमरे में गैंगरेप किया। बेहोशी के बाद दोषियों ने सड़क किनारे फेंक दिया था।

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