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झारखंड पंचायत चुनाव में नहीं मिलेगा OBC आरक्षण, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की याचिका

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रांची: झारखंड में पंचायत चुनाव की तिथि घोषित कर दी जा चुकी है। झारखंड में 14 मई से चार चरणों में पंचायत चुनाव होने हैं।

ओबीसी को आरक्षण देने हेतु दर्ज याचिका पर कोई कार्यवाही करना अप्रसांगिक होगा इसलिए अदालत ने हस्तक्षेप ना करने का निर्णय लिया है।

सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की बेंच ने झारखंड सरकार को अगले चुनाव के पूर्व ओबीसी आरक्षण देने के लिए ट्रिपल टेस्ट प्रक्रिया को पूरा करने का निर्देश दिया है।

ओबीसी आरक्षण

दरअसल गिरिडीह आजसू सांसद चंद्रप्रकाश चौधरी ने झारखंड में पंचायत चुनाव बिना ओबीसी आरक्षण के आयोजित करने को लेकर राज्य सरकार के साथ निर्वाचन आयोग को प्रतिवादी बनाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी।

अपनी याचिका के माध्यम से सांसद ने महाराष्ट्र और मध्यप्रदेश का उदाहरण देते हुए अदालत से आग्रह किया था कि चुनाव से पहले ट्रिपल टेस्ट के तहत आयोग का गठन किया जाए।

जो पिछड़े वर्ग के इंपीरियल डाटा के आधार पर पंचायत चुनाव में पिछड़े वर्ग को आरक्षण दी जाए।

सुप्रीम कोर्ट ने याचिका कर दी खारिज

झारखंड सरकार ने अदालत को बताया कि ट्रिपल टेस्ट की प्रक्रिया पूरे होने में काफी समय लगेगा और वैसे भी पंचायत चुनाव में काफी विलंब हो चुका है।

इसलिए झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट के पूर्व आदेश के अनुसार बिना ओबीसी आरक्षण दिए चुनाव आयोजित करने जा रही है।

जिसकी प्रक्रिया राज्य में शुरू की जा चुकी है। ऐसे में इस पर रोक लगाना अनुचित होगा। सुप्रीम कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद याचिका को खारिज कर दी।

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