भारत

ED के निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाये जाने का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट

जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष और पदाधिकारियों के खिलाफ करने का आरोप

नई दिल्ली: राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से ED की पूछताछ के बीच ED के निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल बढ़ाये जाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।

मध्य प्रदेश महिला कांग्रेस कमेटी की महासचिव जया ठाकुर की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि संजय मिश्रा को और सेवा विस्तार न देने के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया है।

याचिका में आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार अपनी जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कांग्रेस पार्टी अध्यक्ष और पदाधिकारियों के खिलाफ कर रही है।

राजनैतिक द्वेष की भावना से विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए जांच के नाम पर कांग्रेस नेताओं को परेशान किया जा रहा है। ये लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है।

जांच के नाम पर कांग्रेस नेताओं को परेशान किया जा रहा

दरअसल, जस्टिस एल नागेश्वर राव की अध्यक्षता वाली बेंच ने 8 सितंबर, 2021 को ED निदेशक संजय मिश्रा को मिले नवंबर 2021 तक के सेवा विस्तार को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी थी।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सेवा विस्तार का अधिकार सरकार को है लेकिन यह बहुत ज़रूरी मामलों में ही होना चाहिए। कोर्ट ने कहा था कि सेवा विस्तार सीमित समय के लिए होना चाहिए, इसलिए ED  निदेशक को नवंबर 2021 के बाद आगे सेवा विस्तार न दिया जाए।

उसके बाद केंद्र सरकार ने नवंबर 2021 में एक अध्यादेश के जरिए ED और CBI के निदेशक का कार्यकाल पांच साल तक रहने की व्यवस्था बनाई है। इसी के तहत ईडी निदेशक संजय मिश्रा का कार्यकाल 18 नवम्बर, 2022 तक बढ़ा दिया गया था।

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