HomeUncategorizedAlt News के जुबैर को जमानत नहीं, अब 14 जुलाई को होगी...

Alt News के जुबैर को जमानत नहीं, अब 14 जुलाई को होगी सुनवाई

Published on

spot_img

नई दिल्ली: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट के सेशंस कोर्ट ने फैक्ट चेक से जुड़ी वेबसाइट ऑल्ट न्यूज (Alt News) के संस्थापक मोहम्मद जुबैर ने दिल्ली में दर्ज एफआईआर के मामले में सुनवाई टाल ती।

कोर्ट ने जमानत याचिका पर 14 जुलाई को सुनवाई करने का आदेश दिया।

इससे पहले दिल्ली में दर्ज FIR के मामले में पटियाला हाउस कोर्ट (Patiala House Court) के चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट स्निग्धा सरवरिया ने जुबैर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।

जुबैर के खिलाफ सीतापुर में भी एफआईआर दर्ज किया गया

जुबैर को 27 जून को गिरफ्तार किया गया था। जुबैर पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है।

धार्मिक भावनाएं भड़काने के अलावा दिल्ली पुलिस (Delhi Police) की स्पेशल सेल ने जुबैर के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 120बी, 201 और एफसीआरए की धारा 35 की धाराओं को भी जोड़ा है।

जुबैर (Zubair) के खिलाफ उत्तर प्रदेश के सीतापुर में भी एफआईआर दर्ज किया गया है। ये एफआईआर तीन संतों तो हेटमोंगर बताकर ट्वीट करने के मामले में दर्ज किया गया है।

सीतापुर में दर्ज FIR के मामले में सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 8 जुलाई को जुबैर को पांच दिनों की अंतरिम जमानत दी थी। सीतापुर के अलावा यूपी में ही जुबैर के खिलाफ एक और FIR दर्ज की गई है।

spot_img

Latest articles

25 से 28 अक्टूबर तक बंद रहेंगे बैंक, आज ही निपटा लें जरूरी काम

Bank Holiday: अगर आपके पास बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम बाकी है, तो...

रांची के सिरमटोली चौक तक कनेक्टिंग फ्लाइओवर का 6 पिलर लगभग रेडी

Ranchi News: रांची के कनेक्टिंग फ्लाइओवर प्रोजेक्ट में अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। योगदा...

छठ पूजा में रांची-पटना ट्रेनों में कन्फर्म टिकट का संकट, वेटिंग लिस्ट लंबी

India Railway News: छठ पूजा के लिए बिहार जाने वालों की मुसीबत बढ़ गई...

खबरें और भी हैं...

25 से 28 अक्टूबर तक बंद रहेंगे बैंक, आज ही निपटा लें जरूरी काम

Bank Holiday: अगर आपके पास बैंक से जुड़ा कोई जरूरी काम बाकी है, तो...

रांची के सिरमटोली चौक तक कनेक्टिंग फ्लाइओवर का 6 पिलर लगभग रेडी

Ranchi News: रांची के कनेक्टिंग फ्लाइओवर प्रोजेक्ट में अच्छी प्रोग्रेस हो रही है। योगदा...