कोडरमा में दुष्कर्म के दोषी को 14 साल की सजा

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कोडरमा: अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने सत्रवाद 193/2021 में एक युवती को अपहरण कर दुष्कर्म (Rape) करने के एक मामले की सुनवाई करते हुए आरोपित पिंटू कुमार यादव को 376 (1) के तहत दोषी पाते हुए शनिवार को 14 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

साथ ही 30 हजार जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि नहीं दिए जाने पर 1 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

Police ने तत्परता दिखाते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था

अदालत ने 366 IPC के तहत दोषी पाते हुए आरोपी को 5 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 20 हजार जुर्माना भी लगाया।

जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 महीना अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी। मामले को लेकर युवती के पिता ने जयनगर थाना में मामला दर्ज कराया था।

उपरोक्त मामले में SP कोडरमा कुमार गौरव के निर्देश पर Police ने तत्परता दिखाते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार (Arrest)) कर जेल भेज दिया था। उस वक्त से अभियुक्त जेल में ही है।

मामले में अभियोजन का संचालन लोक अभियोजक बलिराम सिंह ने किया। इस दौरान 8 गवाहों का परीक्षण कराया गया। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता देव कुमार शर्मा, सुधीर कुमार सिन्हा और देवेंद्र प्रसाद ने दलीलें पेश की।

अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने एवं अभिलेख पर उपस्थित साक्ष्यों का अवलोकन करने के उपरांत दोषी पाते हुए सजा मुकर्रर की और जुर्माना लगाया।

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