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बिहार में नवविवाहिता से गैंगरेप, तीन को 20 साल की सजा

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सुपौल: नवविवाहिता (Newly Married) को घर से अगवा (Abducted) कर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म (Gang Rape) किए जाने के मामले में एडीजे वन संजय कुमार चतुर्थ की कोर्ट ने शनिवार को तीन अभियुक्तों (The Accused) को सजा सुनाई।

कोर्ट ने उन्हें 3 दिसंबर को सुनवाई के बाद दोषी (Guilty) ठहराया था। मामला किशनपुर थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ है।

20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई

कोर्ट ने सत्रवाद संख्या 239/13 में शनिवार को सजा के बिन्दु पर सुनवाई करते हुए किशनपुर थाना क्षेत्र के अभुआड़ निवासी (Resident) राकेश झा, मुन्ना झा उर्फ चंद्रमोहन झा और शंभू मुखिया को भादवि 376 (D) के तहत 20 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई।

कोर्ट ने उन पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। इसके अलावे अभियुक्तों को भादवि 366 (Section 366) के तहत 10 साल कठोर कारावास (Rigorous Imprisonment) और पांच हजार रुपये का अर्थदंड की भी सजा दी है।

अर्थदंड की राशि नहीं देने पर सभी अभियुक्तों को 6 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। जेल में बिताए गए समय की सजा की अवधि में समायोजन किया जाएगा। कोर्ट (Court) में सजा सुनाए जाने को लेकर सुबह से गहमा-गहमी (Fuss) रही।

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