Homeझारखंडपलामू में धारा 144 लागू, SDO ने जारी किए आदेश

पलामू में धारा 144 लागू, SDO ने जारी किए आदेश

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मेदिनीनगर: झारखंड एकेडमिक काउंसिल (Jharkhand Academic Council) की ओर से 14 मार्च से शुरू हो रही झारखंड वार्षिक माध्यमिक परीक्षा और झारखंड वार्षिक इंटरमीडिएट की तैयारी पूरी कर ली गई है।

इस संबंध में शनिवार को सदर SDO राजेश कुमार शाह (SDO Rajesh Kumar Shah) ने बताया कि क्षेत्र के परीक्षा केंद्रों के आसपास के 100 गज की परिधि में धारा 144 लागू (Section 144) कर दी है।

अधिक व्यक्तियों द्वारा मजमा लगाकर चलने पर प्रतिबंध

उन्होंने बताया कि परीक्षा में कदाचार रोकने एवं सुरक्षा को लेकर धारा 144 (Section 144)  लागू की गई है। इस दौरान परीक्षा केंद्र परिसर (Examination Center Premises) से 100 गज की दूरी में अभिभावक या किसी अन्य को रहने की अनुमति नहीं होगी।

परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि के अंतर्गत पांच से अधिक व्यक्तियों द्वारा मजमा लगाकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके साथ परीक्षा केंद्रों के आसपास बिना अनुमति के Loudspeaker का प्रयोग भी वर्जित रहेगा।

SDO ने की लागू निषेधाज्ञा

इसके अलावा परीक्षा के दौरान परीक्षा केंद्रों (Exam Centers) पर प्रतिनियुक्त पदाधिकारी, वीक्षक, परीक्षार्थी और पुलिस बल को छोड़कर किसी भी व्यक्ति को परीक्षा केंद्रों के 100 मीटर की परिधि में जाने पर प्रतिबंध रहेगा।यह निषेधाज्ञा सिर्फ परीक्षा केंद्रों पर निर्धारित तिथि को ही लागू होगा।

SDO ने बताया कि सदर अनुमंडल क्षेत्र में मैट्रिक एवं इंटर कि परीक्षाओं (Matriculation and Intermediate Examinations) के लिए कुल 51 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों के आसपास असामाजिक तत्वों की ओर से परीक्षा संचालन में व्यवधान उत्पन्न होने की आशंका रहती है.इसी के मद्देनजर SDO ने निषेधाज्ञा लागू की है।

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