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खूब हुआ सचिवालय घेराव, अब जरा थाने में भी होइए हाजिर, 22 अप्रैल को धुर्वा थाने में BJP के इन बड़े नेताओं को…

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रांची : चंद दिन पहले पूरे झारखंड से एकत्रित होकर BJP के तमाम बड़े नेताओं और कार्यकर्ताओं ने राजधानी रांची (Ranchi) में सचिवालय घेरने का प्रोग्राम किया था।

इस दौरान हिंसा की भी घटनाएं सामने आई थीं। पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस (Tear Gas) का भी प्रयोग किया था, तो नेताओं और कार्यकर्ताओं की ओर से पुलिस पर पत्थर भी चलाए गए थे।

अब इस मामले को लेकर धुर्वा पुलिस ने BJP के प्रदेश अध्यक्ष व राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश,विधायक समरीलाल, नवीन जायसवाल, CP सिंह तथा अशोक बड़ाइक को नोटिस भेजा है।खूब हुआ सचिवालय घेराव, अब जरा थाने में भी होइए हाजिर, 22 अप्रैल को धुर्वा थाने में BJP के इन बड़े नेताओं को… Secretariat siege happened a lot, now be present in the police station too, on April 22, these big leaders of BJP in Dhurva police station…

18 अन्य का नाम जोड़ने के लिए कोर्ट में आवेदन

नोटिस के अनुसार, सभी को 22 अप्रैल को दिन के 11 बजे तक धुर्वा थाना (Dhurva Police Station) में हाजिर होने का निर्देश दिया गया है।

उक्त BJP नेता सहित 18 अन्य का नाम जोड़ने के लिए कोर्ट में आवेदन दिया गया है। उक्त सभी का नाम अप्राथमिक अभिुयक्त के रूप में जोड़ दिया गया है।खूब हुआ सचिवालय घेराव, अब जरा थाने में भी होइए हाजिर, 22 अप्रैल को धुर्वा थाने में BJP के इन बड़े नेताओं को… Secretariat siege happened a lot, now be present in the police station too, on April 22, these big leaders of BJP in Dhurva police station…

केंद्रीय मंत्री सहित ये 18 नेता अप्राथमिक अभियुक्त

1. BJP प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश

2. राज्य सभा सांसद आदित्य साहू

3. केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी

4. विधायक ढुलू महतो

5. पूर्व मंत्री सीपी सिंह

6. विधायक नवीन जायसवाल

7. पूर्व केंद्रीय मंत्री जयंत सिन्हा

8. विधायक समरी लाल

9. भाजपा नेता यदुनाथ पांडेय

10. शिव शंकर उरांव

11. पूर्व भाजपा सांसद रवींद्र राय

12. प्रदीप वर्मा

13. सांसद बीडी राम

14. मेयर आशा लकड़ा

15. किसलय तिवारी

16. अशोक बड़ाइक

17. शशिभूषण मेहता

18. पूर्व गृह सचिव जेबी तुबिद।

अब जरा नोटिस का मजमून पढ़ें

धुर्वा पुलिस ने नोटिस में लिखा है, आप भविष्य में कोई अपराध नहीं करेंगे, साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, कांड के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को धमकी, प्रलोभन या वादा नहीं करें, ताकि उसे कोर्ट या पुलिस अधिकारी के समक्ष पेश होने से रोका जा सके।

जब भी आदेश मिले, कोर्ट के समक्ष उपस्थित होंगे, तथ्यों को सच्चाई से खुलासा करेंगे, अन्य साथी को पकड़ाने में सहयाेग करेंगे, कांड से संबंधित किसी भी साक्ष्य को मिटाने की अनुमति नहीं देंगे, कोई और शर्त थाना प्रभारी या आइओ द्वारा लगाई जा सकती है।

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