सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जस्टिस गांगुली ने कहा- किसी मामले में कोई फैसला नहीं सुनाऊंगा

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से संबंधित मामले को ही केवल वापस हटाना है या सभी मामलों को

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कोलकाता: नियुक्ति भ्रष्टाचार (Appointment Corruption) को लेकर सुनवाई करने के साथ ही एक TV चैनल को इंटरव्यू (Interview) देने को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट (Calcutta High Court) के जज न्यायमूर्ति अभिजीत गांगुली (Abhijeet Ganguly) के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के आदेश के बाद उन्होंने कहा है कि जिस मामले को लेकर उन्होंने Interview दिया है, उसे उनकी बेंच से हटा लिया जाए।

इसके बाद शुक्रवार को उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि वह किसी भी मामले की सुनवाई नहीं करेंगे।

शुक्रवार को नियुक्ति भ्रष्टाचार मामले की जांच कर रही CBI की विशेष जांच टीम (SIT) के सदस्यों के बदलने को लेकर सुनवाई होनी थी।

CBI के अधिवक्ता ने न्यायमूर्ति गांगुली का ध्यानाकर्षण किया लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि इस मामले में कोई सुनवाई नहीं करूंगा ना ही कोई फैसला दूंगा। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है।”

जस्टिस गांगुली भी किसी मामले की सुनवाई से बच रहे हैं

दरअसल, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ (DY Chandrachud) ने कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश TS शिवगणनम को एक आदेश दिया है, जिसमें न्यायमूर्ति गांगुली की पीठ से उन मामलों को हटाने को कहा गया है, जिन्हें लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगी है।

फिलहाल यह स्पष्ट नहीं है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी से संबंधित मामले को ही केवल वापस हटाना है या सभी मामलों को।

इसीलिए जस्टिस गांगुली भी किसी मामले की सुनवाई से बच रहे हैं।

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