ससुर की हत्या में दामाद को कोर्ट ने ठहराया दोषी, सजा के बिंदुओं पर 8 मई को…

अदालत सजा के बिंदुओं पर 8 मई को सुनवाई करेगी। बता दें कि घटना 12 अप्रैल 2021 को हुई थी

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जमशेदपुर : गुरुवार को प्रधान जिला जज एवं सत्र न्यायाधीश अनिल कुमार मिश्रा की अदालत (Court) ने ससुर हारा नायक की हत्या के मामले में दामाद राजू हरिपाल को दोषी करार दिया है।

मामला जमशेदपुर (Jamshedpur) के कदमा थाना (Kadma Police Station) के जयप्रकाश नगर ब्लॉक नंबर 5 का है।

अदालत सजा के बिंदुओं पर 8 मई को सुनवाई करेगी। बता दें कि घटना 12 अप्रैल 2021 को हुई थी।

रॉड से मारकर ले ली थी ससुर की जान

बताया जाता है कि घटना के 15 दिन पहले राजू एक चोरी के मामले में जेल से छूट कर जमानत पर आया था।

इसके बाद उसकी पत्नी निशा कुमारी मायके चली गई थी। वह पत्नी को लेने ससुराल गया था।

चाकू के दम पर वह पत्नी को ले जाना चाहता था, लेकिन ऐसा करने से ससुर ने रोक।

इसके बाद राजू ने पास रखे रॉड से मारकर ससुर हारा नायक को घायल कर दिया।

स्थानीय लोगों ने हारा नायक को इलाज के लिए MGM अस्पताल पहुंचाया था। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई थी।

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