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झारखंड हाई कोर्ट ने मनोज झा हत्या मामले में आरोपी की जमानत याचिका की फिर खारिज

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रांची: झारखंड हाई कोर्ट (Jharkhand High Court) के जस्टिस सुभाष चांद की कोर्ट ने गुरुवार को रांची सिविल कोर्ट के दिवंगत अधिवक्ता मनोज झा हत्याकांड (Manoj Jha Murder Case) में आरोपित संजीत माझी को बेल देने से इनकार कर दिया है।

इससे पहले भी संजीत ने हाई कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी, जिसे कोर्ट खारिज कर चुका है। इसके बाद दोबारा संजीत (Sanjeet) ने बेल के लिए हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। दोनों पक्षों की ओर से बहस पूरी सुनने के बाद कोर्ट ने संजीत माझी की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।

गोली मारकर हत्या कर दी गई

वर्ष 2021 में रांची सिविल कोर्ट के वकील मनोज झा की तमाड़ में गोली मारकर हत्या (Murder) कर दी गई थी। इस हत्याकांड में कई लोगों को आरोपी बनाया गया है।

आरोपितों में से कई न्यायिक हिरासत में हैं। दिवंगत अधिवक्ता मनोज झा के परिजनों की ओर से High Court  के अधिवक्ता हेमंत शिकरवार ने बहस की।

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