सिल्की और अनुराग विश्वकर्मा हत्याकांड मामले में 31 को होगा सजा का ऐलान

वर्ष 2018 में अनुराग विश्वकर्मा और नाबालिग सिल्की की हत्या कर शव रातू रोड कब्रिस्तान में दफना दिया गया था

News Aroma Media
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रांची: रांची के सिल्की और अनुराग विश्वकर्मा हत्याकांड (Silky and Anurag Vishwakarma Murder Case) में सिविल कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। बता दें कि सभी पेश किये गये सबूत आरोपी के खिलाफ थे। जिस कारण आरोपी दोषी पाया गया।

31 जुलाई को अंतिम फैसला

सिविल कोर्ट अनमोल वर्मा उर्फ अनमोल कांटी को दोषी करार दिया है। रांची सिविल कोर्ट (Ranchi Civil Court) के अपर न्यायायुक्त आसिफ इकबाल की अदालत 31 जुलाई को दोषी को सजा सुनाएगी।

2018 में हुई थी हत्या

वर्ष 2018 में अनुराग विश्वकर्मा और नाबालिग सिल्की की हत्या (Silky Murder) कर शव रातू रोड कब्रिस्तान में दफना दिया गया था।

रांची जिला पुलिस बल की महिला सिपाही शोभा गुरुंग ने युवती के शव की शिनाख्त की थी। जिसके बाद 11 जनवरी 2020 को मामले में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

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