ED कोर्ट से जमीन घोटाले के आरोपी तल्हा खान की जमानत याचिका खारिज

इससे पूर्व अदालत ने बीते 19 अगस्त को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था

News Aroma Media
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रांची: जमीन घोटाले के आरोपित तल्हा खान (Talha Khan) की जमानत याचिका ED कोर्ट (ED Court) ने खारिज कर दी है।

ED के विशेष न्यायाधीश दिनेश राय की अदालत ने शुक्रवार को जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए याचिका खारिज कर दी।

ED के विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार ने बहस की

इससे पूर्व अदालत ने बीते 19 अगस्त को दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।

कोर्ट में तल्हा खान के अधिवक्ता विक्रांत सिन्हा ने और ED के विशेष लोक अभियोजक शिव कुमार ने बहस की। तल्हा खान को ईडी ने अप्रैल महीने में जमीन घोटाले मामले (land scam cases) में गिरफ्तार किया

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