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सांपों का जहर बचने के आरोप में Bigg Boss Winner एल्विश पर FIR दर्ज, 5 अन्य लोग…

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Elvish Yadav Rave Party: बिग बॉस ओटीटी 2 विनर एल्विश यादव (Elvish Yadav) पर गंभीर आरोप लगा है। बता दें कि उनपर रेव पार्टीज (Rave Parties) में सांपों का जहर बेचने और सांपो की स्मगलिंग करने का आरोप लगा है।

इस मामले को लेकर उनके खिलाफ Noida के सेक्टर 49 पुलिस थाने में FIR दर्ज हुई है। एल्विश के अलावा इस मामले में 5 और लोगों का भी नाम शामिल है।

कैसे हुआ पुरे मामले का खुलासा

उत्तर प्रदेश की नोएडा पुलिस के मुताबिक उन्हें एक रेव पार्टी की खबर मिली थी जिसमें जहरीले सांपों के जहर से नशा किया जाना था। जानकारी मिलते ही पुलिस ने छापेमारी की और इस दौरान उन्हें 9 सांप बरामद हुए।

जिसके बाद इस मामले में एल्विश यादव का नाम सामने आया। Youtuber पर आरोप है कि वे रेव पार्टी में सांप का जहर सप्लाई करते हैं और इसके बदले में मोटी रकम वसूलते हैं।

सांपों का जहर बचने के आरोप में Bigg Boss Winner एल्विश पर FIR दर्ज, 5 अन्य लोग… - FIR registered against Bigg Boss winner Elvish for avoiding snake venom, 5 others…

NGO ने दर्ज कराई शिकायत

NGO PFA  ऑर्गेनाइजेशन के एनिमल वेलफेयर ऑफिसर गौरव गुप्ता (Animal Welfare Officer Gaurav Gupta) ने इस मामले की शिकायत नोएडा पुलिस को दर्ज कराई थी।

पुलिस को मिली जानकारी के मुताबिक एल्विश यादव की रेव पार्टियों में विदेशी लड़कियों को बुलाया जाता है और स्नेक वैनम का नशा किया जाता है।

इस बात की तस्दीक के लिए NGO के एक मुखबिर ने एल्विश यादव से बात की और उनसे नोएडा में रेव पार्टी के लिए सांपों और कोबरा वैनम सप्लाई करने के लिए कहा।

सांपों का जहर बचने के आरोप में Bigg Boss Winner एल्विश पर FIR दर्ज, 5 अन्य लोग… - FIR registered against Bigg Boss winner Elvish for avoiding snake venom, 5 others…

इन धाराओं के तहत मामला दर्ज

स्नेक स्मगलिंग मामले (Snake Smuggling Cases) में गिरफ्तार लोगों ने खुलासा किया कि वे एल्विश यादव के कहने पर ही वे रेव पार्टी में सांप और सांप का जहर सप्लाई करते हैं।

बता दें कि इस मामले में एल्विश यादव पर वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 48 ए, 49, 50, 51 और भारतीय दंड संहिता 1860 की धारा 120-B के तहत मामला दर्ज किया गया है।

इतने साल की हो सकती है सजा?

फिलहाल मामले की जांच चल रही है और अगर एल्विश यादव दोषी पाए जाते हैं तो उन्हें IPC की धारा 120 के तहत 6 महीने की सजा या जुर्माना और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम (Fines and Wildlife Protection Act) की धाराओं के तहत 3 साल की सजा और 10 हजार तक का जुर्माना लग सकता है।

ऐसे फंसा एल्विश

सांपों के जहर की डील मिलने पर एल्विश यादव ने मुखबिर को अपने एजेंट का मोबाइल नंबर दिया और अपना Reference भी देने के लिए कहा। जिसके बाद मुखबिर ने वैसा ही किया।

एल्विश का नाम सुनकर एजेंट ने तसल्ली दी कि वह सांपों के साथ Noida 51 के सेवरोन बैंक्विट हॉल (Severon Banquet Hall) पहुंच जाएगा। एजेंट अपने साथियों के साथ सेवरोन बैंक्वेट हॉल पहुंचा तो पुलिस ने उन्हें सांपों के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया और पांच लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया।

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