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ट्रिपल तलाक मामले में इंटरव्यू चलाने पर न्यूज एजेंसी को नोटिस,दिल्ली हाई कोर्ट ने…

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Delhi High Court Triple Talaq: दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) ने ट्रिपल तलाक के एक मामले में महिला का इंटरव्यू चलाने के मामले में दायर मानहानि याचिका पर सुनवाई करते हुए एक न्यूज एजेंसी को नोटिस जारी किया है। जस्टिस प्रतिभा सिंह की बेंच ने मामले की अगली सुनवाई 30 मार्च को करने का आदेश दिया।

डॉक्टर दानिश हाशिम ने याचिका दायर की

याचिका डॉक्टर दानिश हाशिम ने दायर की है। याचिकाकर्ता की ओर से वकील जयंत भट्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता शिया समुदाय से जुड़ा हुआ है। शिया समुदाय में तलाक लेने के लिए ट्रिपल तलाक को मान्यता नहीं दी गई है।

याचिका में कहा गया है कि न्यूज एजेंसी ने उसकी पत्नी का इंटरव्यू चलाया, जिसमें उसकी पत्नी ने झूठ बोला कि लड़का पैदा नहीं होने की वजह से याचिकाकर्ता ने उसे ट्रिपल तलाक के जरिये तलाक दे दिया। याचिका में कहा गया है कि ऐसा दावा झूठा और बेबुनियाद है। ऐसा कर याचिकाकर्ता की मानहानि की गई है।

लड़का पैदा नहीं कर सकी तो ट्रिपल तलाक दे दिया

कोर्ट ने खबर प्रसारित करने वाले न्यूज एजेंसी के अलावा याचिकाकर्ता की पत्नी हुमा और उनकी पुत्री को भी नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने कहा कि चूंकि ये खबर 2021 से उपलब्ध है, इसलिए कोई भी आदेश पारित करने से पहले प्रतिवादियों का पक्ष सुनेंगे।

बतादें कि जनवरी 2021 में संबंधित न्यूज एजेंसी ने हुमा का इंटरव्यू प्रकाशित किया था। इंटरव्यू में हुमा ने दावा किया है कि उसकी शादी दानिश हाशिम के करीब 20 साल पहले हुई थी। उसे याचिकाकर्ता ने इसलिए ट्रिपल तलाक दे दिया कि वो लड़का पैदा नहीं कर सकी।

इंटरव्यू में हुमा ने कहा था कि उसका कई बार गर्भपात (Abortion) कराया गया और उसके साथ मारपीट भी की गई। इसे लेकर उसने साकेत कोर्ट में शिकायत भी की थी। दानिश हाशिम का कहना है कि उनकी पत्नी से उनका तलाक 2020 में ही हो चुका था और उनकी पत्नी की ओर से दिए गए इंटरव्यू में कोई सच्चाई नहीं है।

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