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पाकिस्तान में कराची के सेशन कोर्ट ने दोषी को 80 कोड़े मारने की दी सजा, 70 के दशक की…

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Karachi Session Court: वाकई यह कोर्ट का गजब का आदेश है। Media Report के अनुसार, पाकिस्तान के कराची (Karachi) में एक Session Court ने एक दुर्लभ सजा सुनाकर एक व्यक्ति को 80 कोड़े मारने का आदेश दिया है।

अदालत ने उस व्यक्ति को अपनी पत्नी पर व्यभिचार का झूठा आरोप लगाकर अपनी बेटी को अपनाने से इनकार करने का दोषी पाया था। कोर्ट ने आरोपी फरीद कादिर (Farid Qadir) को करीब 80 कोड़े मारने की सजा सुनाई।

आदेश में कहा गया है, जो कोई भी कजफ के लिए उत्तरदायी होगा, आरोपी 80 कोड़े मारने की सजा दी जाएगी। अदालत ने फैसला सुनाया कि दोषसिद्धि के बाद फरीद कादिर द्वारा प्रदान किए गए साक्ष्य किसी भी अदालत में स्वीकार्य नहीं होगा।

पत्नी पर व्यभिचार का आरोप लगाकर बेटी को अपनाने से किया था इनकार

रिपोर्ट के अनुसार, फरीद कादिर (Guilty) की पूर्व पत्नी ने अदालत में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि उसकी शादी फरवरी 2015 में हुई थी और वह करीब एक महीने तक फरीद के साथ रही थी।

दिसंबर 2015 में फरीद की पत्नी ने एक बच्ची को जन्म दिया। फरीद की पूर्व पत्नी ने कहा, मेरे पति (Farid) भरण-पोषण (Maintenance) देने या मुझे और हमारी नवजात बेटी को अपने घर वापस ले जाने में भी विफल रहे।

अदालत ने फरीद को अपनी बेटी और मेरे (फरीद की पूर्व पत्नी) के भरण-पोषण की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। लेकिन मेरे पति ने कार्यवाही के दौरान अदालत में दो आवेदन प्रस्तुत किए, जिसमें बच्ची के लिए DNA परीक्षण और अपनी बेटी को अस्वीकार करने की मांग की गई। ये आवेदन बाद में फरीद द्वारा वापस ले लिए गए।

दूसरी ओर, आरोपी फरीद ने अपनी पूर्व पत्नी द्वारा लगाए गए आरोपों से इंकार कहा कि उसकी पत्नी ने उसके साथ केवल छह घंटे बिताए थे। उसने कहा, मैं और मेरी पत्नी केवल छह घंटे ही साथ रहे। फिर वह घर से चली गई और कभी वापस नहीं लौटी।

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