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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने आजम खान परिवार की 7 साल की सजा पर लगाई रोक, पत्नी और बेटे…

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Allahbad High Court : इलाहाबाद उच्च न्यायालय (Allahbad High Court) ने शुक्रवार को UP के पूर्व मंत्री और समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके परिवार को जालसाजी के एक मामले में राहत दी।

सुनवाई करते हुए कोर्ट ने खान की सात साल की सजा पर रोक लगा दी।

हालांकि, उनकी पत्नी तंजीन फातिमा और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की सज़ा पर रोक नहीं लगाई गई, हालांकि उन्हें जमानत दे दी गई है। आजम के वकील शरद शर्मा ने कहा कि तीनों को जमानत (Bail) दे दी गई है। उन्होंने कहा, आजम खान की सजा पर रोक लगा दी गई है।

मामला 3 जनवरी, 2019 का है, जब आकाश सक्सेना, जो अब रामपुर से BJP विधायक हैं, ने पुलिस में मामला दर्ज कराया था जिसमें आरोप लगाया गया था कि पूर्व सपा सांसद आजम खान और उनकी पत्नी तंजीन फातिमा ने अपने बेटे अब्दुल्ला आजम के लिए दो जन्म प्रमाण पत्र बनवाए हैं।

सत्र अदालत ने 18 अक्टूबर, 2023 को कथित जालसाजी मामले में तीनों को सात साल की सजा सुनाई। अभी 2 केस बाकी हैं, जिसमें आजम और अब्दुल्ला आजम को जमानत लेनी है इसलिए दोनों अभी रिहा नहीं हो सकते है। वहीं तंजीम फातिमा जेल से बाहर आ सकेंगी।

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