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… और कोर्ट में सुनवाई के दौरान रोने लगीं ‘AAP’ सांसद स्वाति मालीवाल, फिर…

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Swati Maliwal Case : सोमवार को स्वाति मालीवाल केस (Swati Maliwal Case) की Delhi तीस हजारी कोर्ट में सुनवाई हुई है। बताया जाता है कि सुनवाई के दौरान स्वाती मालीवाल कोर्ट में ही रोने लगीं।

दरअसल मालीवाल की पिटाई के आरोपी CM अरविंद केजरीवाल के पूर्व PS बिभव कुमार (Vibhav Kumar)  की बेल याचिका (Bail Plea) पर कोर्ट में सुनवाई थी।

इस दौरान बिभव कुमार के वकीलों ने दलील दी थी कि जो Video सामने आया है, उसमें यह साफ नजर आ रहा है कि स्वाति मालीवाल ने उस वक्त शर्ट नहीं पहनी थी, इसलिए पिटाई के दौरान उनकी शर्ट का बटन टूटने की बात गलत है।

बिभव कुमार के वकील ने कहा कि जो धारा उनपर लगाई गई है न,उसका मतलब है कि निर्वस्त्र करने के इरादे से हमला किया गया था।

स्वाति मालीवाल ने कहा है कि उनकी शर्ट ऊपर उठ गई थी, लेकिन निर्वस्त्र करने का इरादा अलग बात है। वकीलों ने सवाल उठाया कि स्वाति मालीवाल का मेडिकल चेकअप क्यों नहीं किया गया था।

वरिष्ठ वकील एन हरिहरन ने बिभव कुमार की बेल याचिका दायर की थी। उन्होने कहा कि बिभव कुमार की जमानत याचिका पर यह कोर्ट सुनवाई कर सकती है।

वरिष्ठ वकील ने दलीलें देते हुए कहा कि सीसीटीवी कैमरा मिल गया है। इसलिए CCTV कैमरे से छेड़छाड़ का कोई सवाल ही नहीं उठता है।

बिना अप्वाइंटमेंट CM हाउस आईं – वकील

वकील ने कहा कि इस FIR में धारा 308 लगाई गई है, जो सत्र न्यायालय द्वारा विचारणीय है। बिभव कुमार की तरफ से दलील दी गई कि स्वाति मालीवाल बिना अप्वाइंटमेंट लिए CM आवास गई थीं और उन्होंने बिभव कुमार को वहां बुलाया था।

कोर्ट में बिभव कुमार के वकील की तरफ से दलील दी गई कि स्वाति मालीवाल वहां बिभव कुमार की छवि को खराब करने के लिए ही गई थीं।

स्वाति की तरफ से कहा गया कि सुरक्षा अधिकारी ने आखिर क्यों पुलिस को फोन नहीं किया। उन्हें वेटिंग रूम में बैठने की इजाजत दी गई, तो फिर इसमें अतिक्रमण का सवाल कहां उठता है।

जब बिभव कुमार वहां पहुंचे तब उन्होंने पूछा कि किसने उन्हें अंदर जने की इजाजत दी है।

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