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जयराम महतो को नहीं मिली राहत, अग्रिम जमानत देने से कोर्ट का इंकार

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Jairam Mahato: JBKSS के अध्यक्ष और गिरिडीह लोकसभा सीट (Giridih Lok Sabha seat) से निर्दिलीय चुनाव लड़ने वाले जयराम महतो की मुश्किले कम होने का नाम नहीं ले रही है।

आज रांची के सिविल कोर्ट में अग्रिम जमानत (Anticipatory Bail) पर सुनवाई हुई। यह सुनवाई रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त अमित शेखर की कोर्ट में सुनवाई हुई। जिसमें Court ने जयराम महतो को अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है।

बता दें कि इससे पहले 10 जून को सरकार और बचाव पक्ष की ओर से इस मामले में सुनवाई हुई थी। जहां कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था। जिसके बाद आज कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है।

जेबीकेएसएस (JBKSS) के अध्यक्ष और गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के निर्दलीय प्रत्याशी रहे जयराम महतो (Jairam Mahato) को कोर्ट ने राहत देने से इनकार कर दिया है। दरअसल, जयराम महतो ने कोर्ट से अग्रिम जमानत की मांग की थी जिसे कोर्ट ने ठुकरा दिया है।

विधानसभा घेराव करने के मामले में की गई थी प्राथमिकी दर्ज

बता दें कि साल 2022 में विधानसभा का घेराव करने के मामले में जयराम महतो के खिलाफ नगड़ी थाना में प्राथमिकी (FIR) दर्ज की गई थी। इसके बाद 1 मई को नगड़ी थाना की पुलिस जयराम महतो को गिरफ्तार करने बोकारो पहुंची थी।

इस दौरान जयराम महतो गिरिडीह लोकसभा सीट के लिए नामांकन करने बोकारो समाहरणालय पहुंचे थे। लेकिन पुलिस Jairam Mahato को गिरफ्तार नहीं कर सकी थी।

जिसके बाद जयराम महतो ने कोर्ट में याचिका दाखिल कर अग्रिम जमानत की गुहार लगाई थी। जिस पर आज कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। अब कोर्ट के फैसले के बाद JBKSS के अध्यक्ष जयराम महतो को करारा झटका लगा है।

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