चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग मामले में झारखंड हाई कोर्ट से राजकुमार अग्रवाल को राहत

झारखंड हाई कोर्ट से वर्ष 2011 के राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग मामले (Horse Trading case) में आरोपित सीता सोरेन के साथ सह आरोपित राजकुमार अग्रवाल को बुधवार काे बड़ी राहत मिली है।

News Aroma
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Relief to Rajkumar Aggarwal from Jharkhand High Court: झारखंड हाई कोर्ट से वर्ष 2011 के राज्यसभा चुनाव में हॉर्स ट्रेडिंग मामले (Horse Trading case) में आरोपित सीता सोरेन के साथ सह आरोपित राजकुमार अग्रवाल को बुधवार काे बड़ी राहत मिली है।

कोर्ट ने राजकुमार अग्रवाल के खिलाफ सीबीआई कोर्ट में चल रही ट्रायल को निरस्त कर दिया।

राजकुमार अग्रवाल ने निचली अदालत में मामले से संबंधित चल रहे केस वह चुनौती देते हुए कहा था कि आयकर विभाग ने उन्हें पैसा बरामद मामले में क्लीन चिट दे दी है, यह पैसा उनका नहीं है।

उनकी ओर से कोर्ट को बताया गया कि आयकर विभाग ने वर्ष 2016-17 में राज्यसभा चुनाव 2011 के समय बरामद 2.15 करोड़ रुपये को उनका नहीं बताया था। आरोप लगाया गया था कि जो पैसा पकड़ाया था उससे सीता सोरेन को घूस दिए जाने की बात कही गई थी।

चूंकि, आयकर विभाग ने वह पैसा उनका नहीं बताया है। इसलिए घूस देने की बात गलत है। इसलिए उनके खिलाफ सीबीआई कोर्ट में क्रिमिनल केस नहीं चलना चाहिए। कोर्ट ने याचिकाकर्ता की दलील सुनते हुए CBI कोर्ट में उनके खिलाफ चल रही आपराधिक कार्यवाही को निरस्त कर दिया।

उल्लेखनीय है कि राज्यसभा चुनाव 2011 के दिन आयकर विभाग ने नाकेबंदी में नामकुम में एक इनोवा गाड़ी से 2.15 करोड़ रुपये बरामद किया था। पूछताछ में पता चला कि यह पैसा राजकुमार अग्रवाल के जमाई ने एक जमीन के डील के लिए जमशेदपुर से भेजी है।

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