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शादीशुदा महिला शादी का झांसा देकर दुष्कर्म का आरोप नहीं लगा सकती: हाई कोर्ट

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Allegation of Rape : शादी का झांसा देकर रेप (Rape) करने का आरोप लगाना बेहद आसान है।

अब High Court ने इस पर साफ कर दिया कि कोई भी शादीशुदा महिला शादी का झांसा देकर रेप करने का आरोप नहीं लगा सकती है।

Bombay High Court ने कहा कि पहली बात जब महिला पहले से ही शादीशुदा है तो वह यह दावा नहीं कर सकती कि किसी और शख्स ने उसके साथ शादी का वादा करके रेप किया।

महिला को पता होना चाहिए कि वह शादी नहीं कर सकती

महिला को पता होना चाहिए कि वह शादी नहीं कर सकती है। अगर किसी मामले में आरोपी भी शादीशुदा होता है तब भी शादी का झांसा देकर रेप करने वाली बात सही साबित नहीं होती है।

जस्टिस मनीष पिताले की सिंगल जज बेंच ने रेप केस में गिरफ्तार पुणे के युवक को जमानत देते हुए उपरोक्त बातें कहीं। शिंदे के वकील ने कोर्ट में कहा कि वह जांच में पूरी सहायता कर रहा है। कोर्ट ने शिंदे को आदेश दिया है कि उसे पुलिस के बुलाए जाने पर थाने में हाजिरी देनी होगी।

सबूत नहीं मिले कि नागनाथ के पास उसका कोई Video है

इसके अलावा जांच के लिए अपना मोबाइल फोन जमा करना होगा। कोर्ट ने कहा, अब तक यह नहीं पता चला है कि आरोपी ने कोई भी Video सर्कुलेट किया है।

बता दें कि विशाल नागनाथ शिंदे नाम के शख्स के खिलाफ रेप का मामला (Rape Case) दर्ज किया गया था। वह खुद भी शादीशुदा है।

महिला का कहना है कि दोनों के बीच पहले दोस्ती हो गई और इसके बाद नागनाथ ने शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया और Video वायरल करने की धमकी दी। वहीं कोर्ट ने कहा कि अब तक ऐसे सबूत नहीं पाए गए हैं कि नागनाथ के पास उसका कोई Video है।

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