तमिलनाडु के राज्यपाल को हटाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका

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Governor of Tamil Nadu: तमिलनाडु के राज्यपाल को हटाने को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई है। जिसमें राष्ट्रपति के सचिव और अन्य को उन्हें टीएन रवि (TN Ravi) को वापस बुलाने का निर्देश देने की मांग की गई है।

याचिका में दावा किया गया है कि रवि ने राज्यपाल के दायित्वों का पालन नहीं किया और लगातार संविधान का उल्लंघन किया है।

याचिका लगाने वाले एडवोकेट सीआर जया सुकिन (Advocate Cr Jaya Sukin) ने कहा कि राज्यपाल 6 जनवरी को अपना पारंपरिक संबोधन दिए बिना ही विधानसभा से चले गए।

बचकाना और लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लंघन है: स्टालिन

राज्यपाल ने संबोधन की शुरुआत में राष्ट्रगान बजाने कहा था, जबकि ऐसा आदेश देना उनका कर्तव्य नहीं है। दरअसल, 6 जनवरी से शुरू हुए तमिलनाडु विधानसभा सत्र के पहले दिन राज्यपाल ने बिना संबोधन के Walkout कर दिया था। जिसका राज्य के CM समेत अन्य मंत्रियों ने भी विरोध किया।

स्टालिन (Stalin) ने यह भी कहा था कि यह बचकाना और लोकतांत्रिक परंपराओं का उल्लंघन है। आरएन रवि को 2021 में तमिलनाडु के राज्यपाल बनाए गए थे।

तब से लेकर अब तक कई मुद्दों पर राज्य की MK Stalin  सरकार और उनके बीच विवाद हो चुका है। स्टालिन सरकार का आरोप है कि राज्यपाल भाजपा प्रवक्ता की तरह काम कर रहे हैं। वे सरकार के बिल रोकते हैं।

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