
Child Rape Case : झारखंड की राजधानी रांची में एक दिल दहला देने वाली घटना ने एक बार फिर समाज को झकझोर दिया है। कोतवाली थाना क्षेत्र में मात्र 3 वर्षीय मासूम बालिका के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया। आरोपी की पहचान इरफान के रूप में हुई है, जिसे पुलिस ने तत्परता से गिरफ्तार कर लिया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, आरोपी ने बच्ची को चालाकी से बहलाकर इस घृणित अपराध को अंजाम दिया। घटना के बाद बालिका भयभीत हो गई और लंबे समय तक चुप रही। परिजनों के बार-बार समझाने पर उसने अपनी आपबीती सुनाई, जिसके बाद परिवार ने तुरंत कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई।
पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 74/351(2) तथा POCSO अधिनियम की धारा 8/12 के तहत मामला दर्ज किया है। POCSO धारा 8/12 गंभीर यौन अपराधों के लिए है, जिसमें न्यूनतम 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। एसपी (शहर) ने बताया कि आरोपी से पूछताछ जारी है और फॉरेंसिक टीम ने साक्ष्य संग्रह कर लिए हैं। बच्ची को अस्पताल में मेडिकल जांच कराई गई, जहां उसकी स्थिति स्थिर बताई जा रही है।
यह घटना रांची में हाल के डेंटल छात्रा दुष्कर्म कांड के बाद आई है, जो राज्य में अपराध की बढ़ती प्रवृत्ति को उजागर करती है। NCRB के आंकड़ों के अनुसार, झारखंड में POCSO मामलों में पिछले दो वर्षों में 25% वृद्धि हुई है। पुलिस ने अपील की है कि संदिग्ध गतिविधियों पर तुरंत सूचना दें।
अधिकारीयों का कहना है कि मामले को फास्ट-ट्रैक कोर्ट में ले जाया जाएगा ताकि दोषी को शीघ्र सजा मिल सके। बच्चे सुरक्षा के लिए जागरूकता अभियान तेज करने की मांग उठ रही है। यह घटना समाज को सोचने पर मजबूर करती है कि निर्दोष बच्चों की रक्षा कैसे सुनिश्चित की जाए।

