
पटना: बिहार के सरकारी दफ्तरों में अब अधिकारियों, कर्मचारियों की मनमर्जी नहीं चलेगी। सभी को निर्धारित समय पर आफिस पहुंचना होगा। तय टाइमटेबल के मुताबिक ही कामकाज और छुट्टी होगी। सरकार की ओर से सरकारी कर्मचारियों को सख्त आदेश मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने जारी किया है।
आदेश में कहा गया है कि सभी सरकारी कर्मचारियों को समय पर ऑफिस पहुंचना अनिवार्य है। सुबह 9:30 बजे से शाम 6 बजे तक कार्यालय में कामकाज होगा। दोपहर 1 से 2 बजे तक लंच ब्रेक निर्धारित है। महिला कर्मचारियों के लिए कार्यालय समय शाम 5 बजे तक है। कुछ क्षेत्रीय कार्यालयों में काम का समय 10 से 5 बजे तक निर्धारित है।

