
रांची: झारखंड सरकार के गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने न्यायिक हिरासत में दो बंदियों की मौत के मामले में उनके परिजनों को आर्थिक सहायता देने का निर्णय लिया है। यह कदम मानवाधिकार आयोग की सिफारिश के आधार पर लिया गया है। सरकार की ओर से कुल 10 लाख रुपये की सहायता राशि स्वीकृत की गई है, जिसे संबंधित जिलों में दोनों परिवारों के बीच बराबर-बराबर वितरित किया जाएगा।
जानकारी के मुताबिक, चतरा जिले के मेराल गांव निवासी विचाराधीन बंदी राजू तुरी की मौत के बाद उनकी पत्नी को यह सहायता राशि दी जाएगी, जो फिलहाल राजस्थान के कोटा में रह रही हैं। वहीं खूंटी जिले के जिलिंगकेला गांव के निवासी बंदी मार्शल मुंडू के परिजनों को भी सरकार की ओर से आर्थिक मदद मिलेगी। यह राशि वित्तीय वर्ष 2025-26 के सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण मद से जारी की जाएगी। चतरा और खूंटी के उपायुक्त या उनके अधिकृत अधिकारी जिला कोषागार के जरिए भुगतान सुनिश्चित करेंगे। सरकार के इस फैसले को प्रभावित परिवारों के लिए एक राहत भरे कदम के रूप में देखा जा रहा है।

