झारखंड के पारा शिक्षकों को हाईकोर्ट से बड़ी राहत, अब संविदा सेवा भी जुड़कर मिलेगी पेंशन; 8 हफ्ते में भुगतान का आदेश

झारखंड हाईकोर्ट ने पारा शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए संविदा सेवा को पेंशन में जोड़ने का आदेश दिया। राज्य सरकार को आठ सप्ताह में भुगतान पूरा करना होगा।

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रांची: झारखंड के पारा शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर है। पेंशन से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में झारखंड हाईकोर्ट ने ऐसा फैसला सुनाया है, जिससे सेवानिवृत्त पारा शिक्षकों को बड़ा लाभ मिलेगा। अदालत ने स्पष्ट किया है कि पेंशन की गणना में संविदा अवधि की सेवा भी शामिल की जाएगी। साथ ही राज्य सरकार को आठ सप्ताह के भीतर पेंशन भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया गया है।

यह मामला शंभु राम, मनोरमा कुमारी समेत 44 पारा शिक्षकों की ओर से दायर याचिका से जुड़ा था। याचिका स्वीकार होने के बाद इंटरमीडिएट प्रशिक्षित सेवानिवृत्त शिक्षकों को पेंशन का लाभ मिलेगा। अदालत ने कहा कि सेवा की गणना पारा शिक्षक के रूप में पहली नियुक्ति की तारीख से की जाएगी। हाईकोर्ट ने यह भी आदेश दिया है कि संबंधित शिक्षकों को छह प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज के साथ भुगतान किया जाए। यह ब्याज सेवानिवृत्ति की तारीख से लेकर भुगतान होने तक की अवधि के लिए देय होगा।

फैसला सुनाते हुए अदालत ने कहा कि संविदा सेवा को पेंशन की गणना से बाहर रखना न तो उचित है और न ही न्यायसंगत। कोर्ट ने इसे भेदभावपूर्ण माना और अपने निर्णय में सुप्रीम कोर्ट के प्रेम सिंह तथा शीला देवी समेत अन्य मामलों में दिए गए फैसलों का भी हवाला दिया। अदालत ने साफ किया कि नियमित सेवा में आने के बाद पूर्व की संविदा सेवा को भी पेंशन योग्य सेवा का हिस्सा माना जाएगा। यह फैसला झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश दीपक रौशन की अदालत ने सुनाया।

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विनीता चौबे को 10 साल का अनुभव है। उन्होनें सन्मार्ग से पत्रकारिता की शुरुआत की थी। फिर न्यूज विंग, बाइस स्कोप, द न्यूज पोस्ट में भी काम किया। वे राजनीति, अपराध, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय घटनाओं से जुड़ी खबरों को सरल और तथ्यात्मक भाषा में पाठकों तक पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उनका प्रयास रहता है कि जमीनी स्तर की महत्वपूर्ण खबरों को सही और विश्वसनीय जानकारी के साथ लोगों तक पहुंचाया जाए।