
Jharkhand High Court : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को गुरुवार को झारखंड हाईकोर्ट से बड़ी कानूनी राहत मिली। हाईकोर्ट ने वर्ष 2014 विधानसभा चुनाव के दौरान कथित आचार संहिता उल्लंघन से जुड़े मामले में दर्ज एफआईआर और उससे संबंधित सभी आपराधिक कार्यवाहियों को रद्द कर दिया।
मामला करीब 12 साल पुराना था। आरोप था कि 2014 के विधानसभा चुनाव प्रचार के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन हुआ था, जिसके आधार पर आदित्यपुर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। बाद में इस मामले को चुनौती देते हुए हेमंत सोरेन ने हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
न्यायमूर्ति अनिल कुमार चौधरी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद मामले की सुनवाई समाप्त करते हुए कार्यवाही को निरस्त कर दिया। अदालत के इस फैसले के बाद इस मामले से जुड़ी सभी कानूनी प्रक्रियाएं खत्म हो गई हैं।
सुनवाई के दौरान मुख्यमंत्री की ओर से कहा गया कि उन्होंने किसी तरह की आचार संहिता का उल्लंघन नहीं किया था और मामला राजनीतिक कारणों से दर्ज कराया गया था। बचाव पक्ष का तर्क था कि वे केवल अपनी पार्टी के प्रत्याशी के समर्थन में चुनाव प्रचार कर रहे थे।
हाईकोर्ट के इस फैसले को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए बड़ी कानूनी जीत माना जा रहा है, क्योंकि लंबे समय से लंबित यह मामला अब पूरी तरह समाप्त हो गया है।

