
रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने रांची के जिला नीलाम पदाधिकारी के उस आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत गौतम ग्रीन सिटी के कुछ फ्लैटों और एक डुप्लेक्स की नीलामी की प्रक्रिया शुरू की गई थी। अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए गौतम ग्रीन सिटी के संचालक (बिल्डर) पवन सिंह और हुडको को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। गौतम ग्रीन सिटी के निवासी सुधीर मिश्र की ओर से दायर याचिका पर जस्टिस आनंद सेन की अदालत में सुनवाई हुई। याचिका में बताया गया कि बिल्डर पवन सिंह ने खरीदारों से जानकारी छिपाकर गौतम ग्रीन सिटी की जमीन गिरवी रखकर हुडको से लोन लिया था। लोन का भुगतान न करने पर जिला नीलाम पदाधिकारी ने बिल्डर को डिफ़ॉल्टर घोषित कर दिया। इसके बाद हुडको ने ऋण वसूली न्यायाधिकरण में आवेदन दिया, जहां बिल्डर ने 5 फ्लैट और 1 डुप्लेक्स बेचकर पैसा चुकाने का प्रस्ताव दिया। प्रार्थी का आरोप है कि बिल्डर ने फ्लैट खरीदारों से पूरे पैसे वसूल लिए लेकिन हुडको को राशि जमा नहीं की, जिससे खरीदारों के मकानों को सील करने और नीलाम करने की नौबत आ गई। तमाम पक्षों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने नीलाम पदाधिकारी के आदेश पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाते हुए संबंधित पक्षों से जवाब तलब किया है।

