असम में प्रांतीयकरण योजना के तहत विद्यालयों, महाविद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति पर रोक

सुप्रीम कोर्ट ने असम सरकार को प्रांतीयकरण योजना के तहत स्कूलों और कॉलेजों में शिक्षकों की नई नियुक्ति या सेवा समायोजन नहीं करने का निर्देश दिया है।

1 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

नई दिल्ली: उच्चतम न्यायालय ने असम सरकार और उसके शिक्षा विभागों को मंगलवार को निर्देश दिया कि राज्य में प्रांतीयकरण योजना के तहत विद्यालयों और महाविद्यालयों में किसी शिक्षक की नियुक्ति या सेवा में समायोजन न किया जाए। ‘वेंचर’ शैक्षणिक संस्थानों के शिक्षकों और कर्मचारियों की सेवाओं के प्रांतीयकरण की वैधानिक योजना के तहत राज्य सरकार उनके निश्चित वेतन के भुगतान की जिम्मेदारी अपने हाथ में लेती है। इसके साथ ही राज्य सरकार के कर्मचारियों पर लागू मौजूदा नियमों के अनुसार ग्रेच्युटी, पेंशन और अवकाश नकदीकरण जैसी सुविधाओं की जिम्मेदारी भी सरकार की होती है।

Share This Article
विनीता चौबे को 10 साल का अनुभव है। उन्होनें सन्मार्ग से पत्रकारिता की शुरुआत की थी। फिर न्यूज विंग, बाइस स्कोप, द न्यूज पोस्ट में भी काम किया। वे राजनीति, अपराध, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय घटनाओं से जुड़ी खबरों को सरल और तथ्यात्मक भाषा में पाठकों तक पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उनका प्रयास रहता है कि जमीनी स्तर की महत्वपूर्ण खबरों को सही और विश्वसनीय जानकारी के साथ लोगों तक पहुंचाया जाए।