रांची : रांची नगर निगम ने शहर में अवैध रूप से लगाए गए यूनिपोल और विज्ञापन पट्टों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में नगर निगम ने सभी संबंधित विज्ञापन एजेंसियों और फर्मों को अंतिम नोटिस जारी किया है। निगम ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि नोटिस निर्गत होने के तीन दिनों के भीतर सभी एजेंसियां बिना अनुमति के लगाए गए अवैध यूनिपोल और होर्डिंग्स को स्वयं हटा लें और इसकी जीपीएस (GPS) युक्त तस्वीर निगम कार्यालय को उपलब्ध कराएं।
स्थलीय निरीक्षण के दौरान यह बात सामने आई है कि कई स्थानों पर विज्ञापन पट्ट फुटपाथों और पैदल मार्गों पर लगाए गए हैं, जिससे आम नागरिकों की आवाजाही में काफी बाधा पैदा हो रही है। नगर निगम का कहना है कि नागरिकों के सुरक्षित और सुगम आवागमन के अधिकार को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया जा रहा है। यदि एजेंसियां निर्धारित समय-सीमा के अंदर इन अवैध ढांचों को नहीं हटाती हैं, तो निगम उन्हें स्वयं हटाएगा और इसमें इस्तेमाल लोहा व अन्य सामग्री जब्त कर ली जाएगी। इतना ही नहीं, इसे हटाने में आने वाला पूरा खर्च संबंधित एजेंसियों से वसूला जाएगा। साथ ही अवहेलना करने वाली एजेंसियों का निबंधन रद्द कर उन्हें नियमानुसार काली सूची (ब्लैकलिस्ट) में डालने की कार्रवाई भी शुरू की जाएगी। निगम ने सभी एजेंसियों से अपील की है कि वे समय रहते इन अवैध विज्ञापनों को हटा लें ताकि शहरवासियों को सुरक्षित पैदल मार्ग मिल सके।


